Friday, August 14, 2026
English edition
Veridhar Veridhar

Rooted in Truth

India

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस के सहारे नहीं चलेंगे डांस बार

July 8, 2026 Source: Veridhar

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस के सहारे नहीं चलेंगे डांस बार
महाराष्ट्र सरकार ने डांस बारों पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस एक्ट में संशोधन से जुड़ा नया विधेयक विधानसभा में पेश किया है। इस बदलाव का मकसद ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूज़िक के लाइसेंस का दुरुपयोग कर अवैध रूप से डांस बार चलाने की प्रथा पर रोक लगाना है। अब तक कई होटल, बार और रेस्तरां ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूज़िक का लाइसेंस हासिल करने के बाद उसकी आड़ में डांस बार संचालित कर रहे थे। सरकार का कहना है कि कानून की इसी खामी का फायदा उठाकर कई जगह नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। नए विधेयक के जरिए इस रास्ते को पूरी तरह बंद करने की तैयारी की गई है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, होटल, बार और रेस्तरां में ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूज़िक की अनुमति अब महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत नहीं, बल्कि वर्ष 2016 के डांस बार कानून के प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। इससे लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया और निगरानी दोनों अधिक सख्त हो जाएंगी। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 33 के तहत पुलिस आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट सार्वजनिक कार्यक्रमों, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों के लिए लाइसेंस जारी कर सकते हैं। सरकार अब इसी प्रावधान में संशोधन कर रही है ताकि ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस का इस्तेमाल डांस बार चलाने के लिए न किया जा सके। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले भी कह चुके हैं कि कुछ लोग कानूनी खामियों का फायदा उठाकर डांस बार संचालित कर रहे हैं। उनका कहना है कि नया कानून लागू होने के बाद केवल ऑर्केस्ट्रा का लाइसेंस लेकर डांस बार चलाना संभव नहीं होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और लाइसेंस प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।