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मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को झटका, रांची कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज की...

June 8, 2026 Source: Veridhar

मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को झटका, रांची कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज की...
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची की PMLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है, जिसके बाद अब उनके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही आगे जारी रहेगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने सुनाया, जिसमें दोनों पक्षों की लंबी बहस और लिखित दलीलों पर विचार किया गया। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से विशेष अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने पक्ष रखा, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने दलीलें पेश कीं। बहस 2 मई 2026 को पूरी हो चुकी थी और 8 मई 2026 को दोनों पक्षों ने अपने-अपने लिखित तर्क भी अदालत में दाखिल किए थे। हेमंत सोरेन ने अदालत से यह मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को समाप्त किया जाए और उन्हें इस मामले से डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, इसलिए केस को खत्म नहीं किया जा सकता। यह मामला रांची के बड़गाई इलाके के शांति नगर में स्थित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि इस जमीन से संबंधित लेन-देन और उससे हुई कथित आय मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आती है। ED इस पूरे मामले की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कर रही है और इसी आधार पर मुख्यमंत्री को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामला ट्रायल की दिशा में आगे बढ़ेगा और आगे की न्यायिक प्रक्रिया में जांच एजेंसियों और बचाव पक्ष की दलीलों पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी।