Sunday, August 16, 2026
English edition
Veridhar Veridhar

Rooted in Truth

India

ई-रिक्शा लाइसेंस के नियम हुए कड़े, अब सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही प्रशिक्षण...

June 6, 2026 Source: Veridhar

ई-रिक्शा लाइसेंस के नियम हुए कड़े, अब सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही प्रशिक्षण...
दिल्ली में बढ़ती ई-रिक्शा दुर्घटनाओं और यातायात संबंधी समस्याओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा और ई-कार्ट चालकों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब वाहन डीलरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रशिक्षण प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को केवल सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार, ई-रिक्शा या ई-कार्ट चलाने के इच्छुक लोगों को पहले 10 दिन का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होगा। इसके बाद ही वे परिवहन विभाग की ड्राइविंग परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा में सफल होने और लाइसेंस मिलने के बाद ही उनके नाम पर ई-रिक्शा या ई-कार्ट का पंजीकरण किया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि शुरुआत से ही 10 दिन के प्रशिक्षण का प्रावधान मौजूद था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी वाहन निर्माता कंपनियों और उनके डीलरों को दी गई थी। शिकायतें मिलने के बाद पता चला कि कई जगह बिना उचित प्रशिक्षण दिए ही प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे थे। इस मामले की जांच भी की जा रही है। अब सरकार ने ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों को अधिकृत किया है, जहां व्यावहारिक और सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। प्रशिक्षण के दौरान चालकों को यातायात नियमों, सुरक्षित ड्राइविंग, पार्किंग, चौराहों पर वाहन संचालन, रात में वाहन चलाने और ब्रेक फेल, टायर फटने या आग लगने जैसी आपात स्थितियों से निपटने की जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में करीब दो लाख पंजीकृत ई-रिक्शा हैं, जबकि तीन लाख से अधिक अवैध ई-रिक्शा चलने का अनुमान है। बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए इनके खिलाफ विशेष अभियान चलाने की भी तैयारी की जा रही है।